सीतापुर:बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, विद्यालयों को पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य
(जीएनएस)सीतापुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के पोर्टल ीजजचरूध्ध्तजम25.नचेकब.हवअ.पद पर गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध मे महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक दिनांक 22.01.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों को पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है, जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नही होगा वह फीस-प्रतिपूर्ति के लिए पात्र