सीतापुर:मदिरा दुकान पर बोतल देने की संख्या प्रशासन ने की तय
सीतापुर – जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि प्रमुख सचिव, आबकारी उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 03.05.2020 के बिन्दु-2 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय के आदेश पृष्ठांकन संख्या-86-107 दिनांक 04.05.2020 के अन्तर्गत जनपद सीतापुर स्थित देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडलशाप्स सहित सी०एस0डी0 कैन्टीनों के एफ0एल0-9 एवं 9ए अनुज्ञापनों तथा थोक एवं बाण्ड अनुज्ञापनों का संचालन कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की