सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लिंक करने की सीमा बढ़ाई
Share this articleसर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं, मोबाइल नंबर और बैंक खातों से आधार से जोड़ने करने की तारीख शुक्रवार को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी। हालांकि, मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कहा है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है, लेकिन वे बैंक में खाता खोलना चाहते हैं उन्हें यूनीक पहचान पत्र की पंजीकरण स्लिप पेश करनी