Home देश दिल्ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला- 15 दिनों के अंदर घर भेजे जाएं प्रवासी...

सुप्रीम कोर्ट का फैसला- 15 दिनों के अंदर घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर

139
0
(जी.एन.एस) ता. 09नई दिल्लीआज सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी।सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field