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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं या काम से दूर नहीं हो सकते

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(जी.एन.एस) ता.20 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं या काम से दूर नहीं हो सकते हैं और सभी उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जहां वकील “वास्तविक समस्याओं” के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। “। जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ
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