सुप्रीम कोर्ट ने यमुनानगर जिले के एक स्कूल के परिसर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया
(जी.एन.एस) ता 04 हरियाणा यह कहते हुए कि खेल के मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यमुनानगर जिले के एक स्कूल के परिसर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति एमआर शाह की अगुवाई वाली एक खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2016 के एक आदेश को पलट दिया, जिसमें अतिक्रमणकारियों द्वारा बाजार मूल्य के भुगतान पर एक स्कूल की भूमि पर अनधिकृत कब्जे