सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में याचिका पर सुनवाई शुरू की
(जी.एन.एस) ता.13 सूरत गुजरात के सूरत शहर की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की “मोदी सरनेम” टिप्पणी पर मानहानि के एक मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने उसी अदालत में पूर्व में दायर अपने जवाब में गांधी की दोषसिद्धि