स्टार्ट-अप में एंजल निवेशकों को आयकर से छूट, इन पर लागू होगा नियम
(जी.एन.एस) ता. 27 नई दिल्ली आयकर विभाग ने शनिवार को एंजल निवेशकों को स्टार्ट-अप कंपनियों में अपने निवेश पर आयकर से छूट दे दी है। यह छूट इस वर्ष 11 अप्रैल से प्रभावी होगी। हालांकि कर में छूट औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) द्वारा पिछले महीने जारी कुछ विशेष शर्तो के साथ होगी। इनमें डीआइपीपी ने कहा था कि एंजल निवेशकों द्वारा निवेश के बाद स्टार्ट-अप की शेयर पूंजी