Home पंजाब/हरियाण हाईकोर्ट का आदेश, गुरुपर्व पर ३ घंटे ही जला सकेंगे पटाखें

हाईकोर्ट का आदेश, गुरुपर्व पर ३ घंटे ही जला सकेंगे पटाखें

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(जी.एन.एस) ता. 02 पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखे जलाने पर रोक जारी रखते हुए दिवाली की ही तरह गुरुपर्व पर भी साढ़े तीन घंटे जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने बैन को आगे बढ़ाते हुए गुरुपर्व पर शाम साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक का पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने
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