Home हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की व्हाइट वाटर फूड्स की याचिका

हाईकोर्ट ने खारिज की व्हाइट वाटर फूड्स की याचिका

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(जी.एन.एस) ता. 25 धर्मशाला प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स डिपॉज़िट्स (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत अपनी संपत्ति की जब्ती के खिलाफ एलओआईएल समूह एवं व्हाईट वाटर फूड्स प्रा. लि. के द्वारा दायर की गई याचिकाओं को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पुलिस के इकॉनॉमिक ऑफेंसेस विंग (ईओडब्लू) तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) द्वारा पैसे न चुकाने वाली इकाईयों से प्रारंभ की गई वसूली प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
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