हाईकोर्ट ने मांगा शिमला में दीवारों पर पोस्टर लगाने वालों का ब्यौरा
(जी.एन.एस) ता.01 शिमला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह बताने का निर्देश दिया कि शिमला में सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर लगाने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर क्या कार्रवाई की गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एक खंडपीठ ने देवेन खन्ना नामक व्यक्ति की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कुछ राजनीतिक दलों ने राज्य भर में