जीएसटी के लिए 20 अगस्त तक व्यापारियों को भरना होगा फॉर्म-3 बी
जीएसटी के अंतर्गत जुलाई महीने की जीएसटी की पहली रिटर्न आगामी 5 सितम्बर को भरने से पहले जीएसटी में पंजीकृत सभी व्यक्तियोंको आगामी 20 अगस्त तक फॉर्म 3 बी के माध्यम से जुलाई महीने में हुए व्यापार का विवरण समरी रिटर्न के रूप में भरना होगा और 20अगस्त तक ही सरकार के खजाने में जुलाई महीने का जीएसटी टैक्स भी जमा करना होगा। यह फॉर्म भरने की घोषणा पिछले सप्ताह