महाराष्ट्र में पद्दोन्नति में अब नहीं मिलेगा आरक्षण, उच्च न्यायालय का फैसला!
महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में पद्दोन्नति में आरक्षण रद्द कर दिया गया है. मुंबई उच्च न्यायालय ने इस फैसले के बाद पदोन्नति में आरक्षण का लाभ ले चुके लोगों पर प्रमोशन छिनने का खतरा मंडराने लगा है. अदालत ने अपने आदेश में 12 सप्ताह के भीतर सरकार को जरूरी फेरबदल का आदेश दिया है. लेकिन साथ में आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए तीन महीने का वक्त