Home पंजाब/हरियाण आधार के बिना टैक्स रिटर्न स्वीकार न किए जाने के खिलाफ याचिका,...

आधार के बिना टैक्स रिटर्न स्वीकार न किए जाने के खिलाफ याचिका, केंद्र को नोटिस

113
0
(जी.एन.एस) ता. 29 चंडीगढ़ इनकम टैक्स कार्यालयों में आधार नंबर के बिना इनकम टैक्स रिटर्न स्वीकार न किए जाने के खिलाफ एडवोकेट प्रदीप रापडिया द्वारा दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 मई के लिए नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद फिलहाल इस मामले पर अंतरिम आदेशों की आवश्यकता
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field