Home पंजाब/हरियाण ड्रग सप्लायर को 10 साल और साथी को तीन साल की कैद

ड्रग सप्लायर को 10 साल और साथी को तीन साल की कैद

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(जी.एन.एस) ता. 31 सिरसा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत नशीली दवाओं के सप्लायर को 10 साल और उसके साथी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने सप्लायर पर एक लाख व उसके साथी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सदर डबवाली पुलिस की टीम 15 फरवरी 2015 को अबूबशहर पावर
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