सरकार ने कहा प्रधान न्यायाधीश के पास मुकदमे बांटने का पूरा अधिकार
सरकार के महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ होते हैं और उनके पास मुकदमों का न्यायाधीशों के बीच आवंटन करने और अनुशासन बनाए रखने की पूरी शक्ति है। वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ को बताया कि मामलों का आवंटन करने की शक्ति प्रधान न्यायाधीश की जगह बहु सदस्यीय कॉलेजियम को