केस आवंटन: अब यह मामला तो बंद ही होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार यह स्पष्टीकरण किया की सर्वोच्च अदालत में विभिन्न पीठों को केस आवंटन करने का एक मात्र अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया के पास ही है और वे ही मास्टर ऑफ़ रोस्टर है। कोर्ट ने इस प्रकिया को प्रभावित करने को लेकर चेताया भी। पिछले 8 माह में कोर्ट ने तिसरी बार अपना यह फैंसला सुनाया है तब इस मामले को अब यही खत्म करना चाहिए।