आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में फीस बढ़ोत्तरी का शासनादेश निरस्त
(जी.एन.एस) ता.10 नैनीताल हाई कोर्ट ने फीस बढ़ोत्तरी के मामले में राज्य सरकार और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार की ओर से फीस बढ़ोत्तरी के शासनादेश को निरस्त करने के साथ ही फीस जमा कर चुके छात्रों को 15 दिन के भीतर रकम लौटाने के निर्देश सरकार को दिए हैं। कोर्ट के फैसले से राज्य में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों के पांच सौ से अधिक