Home अन्य राज्य प्यार करने वाले स्टूडेंट्स को निकाल नहीं सकता संस्थान: केरल हाई कोर्ट

प्यार करने वाले स्टूडेंट्स को निकाल नहीं सकता संस्थान: केरल हाई कोर्ट

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(जी.एन.एस) ता. 22 कोच्चि केरल हाई कोर्ट ने राज्य के एक कॉलेज द्वारा दो स्टूडेंट्स को प्यार करने और संबंधों के चलते निकालने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि संस्थान ऐसा नहीं कर सकता। 20 वर्षीय लड़की और 21 साल के लड़के के बीच प्रेम संबंध के चलते उन्हें एक्सपेल कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता का सम्मान किया
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