जघन्य अपराधों के लिए 48 घंटे में उत्तराखंड के हर जिले में बने एसआइटी
(जी.एन.एस) ता.22 नैनीताल नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में किशोरी के साथ दरिंदगी के बाद हत्या करने के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को दिशा-निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रत्येक जिले में 48 घंटे के भीतर दुराचार व हत्या मामलों में स्थायी एसआइटी गठित करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही मृतका के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। अधीनस्थ न्यायालयों को जघन्य अपराध से संबंधित