ऐसी बात पर भी जान से मारने की धमकी दे डाली, अब कैद में रहेगा तीन साल
(जी.एन.एस) ता. 23 रायपुर शराब पीने के लिए पैसे मांगने पर जब पैसे नहीं दिए तो मांगने वाले गाली-गलौज की। जान से मारने की धमकी देते हुए जेब से चाकू निकालकर पीठ पर वार कर दिया। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने पांच साल कारावास की सजा से दंडित किया।अभियोजन के अनुसार 21 दिसंबर 2016 को हसरत खान ड्यूटी से मोटरसाइकिल पर घर