ट्रक ने मारी थी टक्कर, मिला 67 लाख मुआवजा
(जी.एन.एस) ता 27 नई दिल्ली दिल्ली के द्वारका कोर्ट में मोटर ऐक्सिडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में 80 फीसदी शारीरिक अपंगता का शिकार हुए एक व्यक्ति को 67 लाख से ज्यादा का मुआवजा दिलाया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जितेंद्र मिश्रा ने जनकपुरी स्थित चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह पीड़ित को मुआवजे के तौर पर 67,18,860 रुपये का भुगतान करे। इसी कंपनी ने ऐक्सिडेंट में शामिल