Home संपादकिय क्या ऐसे दोषी अफसर को अब भी सरकार सीबीआइ में रखना चाहेंगी…?

क्या ऐसे दोषी अफसर को अब भी सरकार सीबीआइ में रखना चाहेंगी…?

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(जी.एन.एस) ता. 13 सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास न पहले हुवा और आगे भी न हो ऐसी एक घटना में मुख्य न्याधीश की खंडपीठ ने देश की सबसे बड़ी जांच एजन्सी सीबीआइ के पूर्व अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव को अदालत की तौहीन करने के मामले में अदालत के एक कोने में दिनभर एक आरोपी की तरह बिठा रखा और एक लाख का जुरमाना भी भरने की सजा दी। अदालत के
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