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दिल्ली में निजी स्कूल अब मनमानी तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे फीस

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दिल्ली विकास प्राधिकरण व अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से स्वीकृति लेनी होगी। निदेशालय ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। निदेशालय ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक याचिका में शिक्षा निदेशक को इसके लिए निर्देशित किया था। कई अभिभावकों ने निजी स्कूलों की मनमानी से जुड़ी शिकायतें की हैं। स्कूलों की
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