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NGT के 100 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका मद्रास HC ने की खारिज

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(जी.एन.एस) ता. 12चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय ने बकिंघम नहर, अड्यार और कूवम नदियों की सफाई नहीं करने के कारण तमिलनाडु सरकार पर एक सौ करोड़ रूपए का जुर्माना करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर सुबैया और न्यायमूर्ति सी सरवनन की खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है। पीठ ने कहा
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