बाल विवाह के दोषी पिता को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास
(जी.एन.एस) ता 31 अल्मोड़ा जिला सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग बेटी के विवाह के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में वर और वधू पक्ष के 10 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है। 28 फरवरी 2017 को चाइल्ड हेल्प लाइन को फोन पर सूचना मिली कि नगला केशू थाना गौड़ा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आए कुछ लोग गांव