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बिजली वितरण निगम को उपभोक्ता फोरम से झटका, अब जुर्माने के साथ देना होगा बिजली कनैक्शन

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(जी.एन.एस) ता. 28 कुरुक्षेत्र जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि निगम 45 दिन के भीतर शिकायतकत्र्ता का बिजली कनैक्शन चालू करे तथा 5000 रुपए जुर्माना भी अदा करे। ओमप्रकाश पुत्र रतिराम निवासी बारवा ने 5 जुलाई 2017 को कालीकमली बिजली कार्यालय में एस.डी.ओ. के नाम ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए आवेदन किया तथा उसके लिए उपभोक्ता ने अपने
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