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गुजरात में 16 सितंबर से लागु होगा मोटर विहिकल एक्ट, दंड में मिली राहत

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(जी.एन.एस) ता. 10 अहमदबाद केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है और यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना लगाया है। यह कानून 16 सितंबर से गुजरात में भी लागू किया जाएगा। इस संबंध में, गुजरात सरकार ने आज महत्व की घोषणा की और गुजरात के लोगों को राहत दी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गुजरात सरकार ने नए कानून के
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