Home पंजाब/हरियाण हाईकोर्ट की दो टूक-चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब व हरियाणा की राजधानी

हाईकोर्ट की दो टूक-चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब व हरियाणा की राजधानी

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(जी.एन.एस) ता. 24 चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में फूल सिंह नामक व्यक्ति की याचिका पर चल रहे मामले में सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एफिडैविट दाखिल कर कोर्ट को बताया कि पंजाब व हरियाणा का चंडीगढ़ पर कोई हक नहीं है। वर्ष 1952 तक चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा था लेकिन 1966 में श्याम कृष्ण कमीशन की सिफारिशों के बाद मनीमाजरा व चंडीगढ़ को मिलाकर
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