Home अन्य सर्वोच्च न्यायालय ने 138 दिन में प्लैट गिराने का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने 138 दिन में प्लैट गिराने का आदेश दिया

153
0
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि कोच्चि के तटीय क्षेत्र पर बने मरदु फ्लैटों को केरल सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार 138 दिनों में गिरा दिया जाए। न्यायालय ने हर प्रभावित मरदु फ्लैट मालिक को चार सप्ताह में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का भी आदेश दिया । पीठ ने कहा कि सरकार अवैध रूप
Existing Users Log In
   
New User Registration
*Required field