रायबरेली:पंचायतीराज अधिनियम के नियमो का कड़ी से अनुपालन करें- डीएम
(जीएनएस) जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई, कूड़ा-कचरा निस्तारण जल स्त्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित कराने एवं हानिकारक वस्तुओ (प्लास्टिक/पाॅलीथीन के उपयोग तथा बिक्री) निषेध किये जाने के लिए समस्त ग्राम प्रधान, सचिव, ग्राम पंचायत, सहायक विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी आदि अधिकारियों को निर्देश दिये है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे के अनुसार पात्र लाभार्थियों का शौचालय निर्माण