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HC ने त्रिपुरा के सभी मंदिरों में पशुओं-पक्षियों की बलि पर लगाईं रोक

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(जी.एन.एस) ता. 29 अगरतला त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य के सभी मंदिरों में पशुओं या पक्षियों की बलि पर शुक्रवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की एक खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आदेश में कहा गया है, राज्य समेत किसी को भी राज्य के अंदर किसी भी मंदिर के प्रांगन में पशु/पक्षी की बलि देने की इजाजत
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