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कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायको को SC से बड़ी राहत, सीएम येदी ने किया स्वागत

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(जी.एन.एस) ता. 13 बेंगलुरु/नई दिल्ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायक 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में लड़ सकते हैं। कोर्ट ने उनकी अयोग्यता बरकरार रखी है। कर्नाटक में सरकार गठन की खींचतान के बीच कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 4 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, जिन्हें बाद में विधानसभा स्पीकर
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