बकाया प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की समय सीमा में 3 माह का विस्तार : ब्रह्म मोहिंद्रा
(जी.एन.एस) ता. 22 चंडीगढ़ पंजाब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए बिना जुर्माना बकाया हाऊस/प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की समय सीमा में 3 माह का विस्तार किया है। यह जानकारी स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने जारी बयान में दी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, 1976 के तहत अब तक टैक्स अदा न करने वालों को जुर्माने की अदायगी से विशेष छूट का फैसला लिया