जालौन:बहू की हत्या में मौसिया सास व ससुर को दस साल कैद
(जीएनएस) उरई/ जालौन। कैलिया थाना क्षेत्र के सुनाया में साढ़े चार साल पहले विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले में दोष साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट श्रीप्रकाश तिवारी ने महिला की मौसिया सास व ससुर को दस-दस साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में महिला ने अपनी मौत से पहले मौसिया सास व ससुर के खिलाफ बयान दिए थे,