बिहार कैबिनेट का फैसला- वाहनों के लिए हर 6 महीने में लेना होगा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र
(जी.एन.एस) ता. 11 पटना जलवायु परिवर्तन के खतरों से सचेत एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार ने राज्य में वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि एक साल से घटाकर छह माह कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई