भगोड़े विजय माल्या को झटका, सुप्रीम कोर्ट का दिवालिया कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार
(जी.एन.एस) ता. 06 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विजय माल्या अपनी याचिका पर फैसला बाकी होने की दलील देकर दूसरी अदालतों के फैसलों को नहीं अटका सकता। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच ने यह आदेश दिया। बता दें एसबीआई समेत अन्य बैंकों ने लंदन की अदालत में माल्या के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अपील की थी। लंदन की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख