हिजबुल ओ.जी.डब्ल्यू. की जमानत याचिका खारिज
(जी.एन.एस) ता. 18 जम्मू तृतीय अतिरिक्त सैशन जज जम्मू सुभाष गुप्ता ने मसूद अहमद मट्टू की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। बता दें कि मट्टू हिजबुल मुजाहिद्दीन का कथित ओवर ग्राउंड वर्कर था और किश्तवाड़ का रहने वाला है। पुलिस ने मसूद मट्टू और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ भूमिगत होकर हिजबुल मुजाहिद्दीन का नेटवर्क स्थापित करने का कथित आरोप