सबरीमाला मामला: SCने 17 फरवरी से रोज सुनवाई करने का प्रस्ताव रखा
(जी.एन.एस) ता. 10 नई दिल्ही/तिरुवनंथपूरम सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसकी पांच न्यायाधीशों की पीठ सबरीमला मामले में पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कानून के प्रश्नों को वृहद पीठ को भेज सकती है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता एवं आस्था संबंधी मामलों पर सात प्रश्न तैयार किए, जिनकी सुनवाई