सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों को तुरंत भुगतान के आदेश दिए
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के करीब 6 घंटे बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को शुक्रवार रात 11:59 बजे तक बकाया रकम का भुगतान करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर को आदेश दिया था कि टेलीकॉम कंपनियां 23 जनवरी तक बकाया राशि जमा करें। कंपनियों ने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके