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लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं: SC

सैलरी भुगतान को लेकर नियोक्ता और कर्मचारी आपस में समझौता करें: सुप्रीम कोर्ट

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(जी.एन.एस) ता. 12नई दिल्लीदेश में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मजदूरों और उद्योगों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मजदूर और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने एमएसएमई सहित कई कंपनियों द्वारा दायर कई याचिकाओं को लेकर अपना फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस
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