एलफिंस्टन हादसा: रात में हो रहा आदेश का उल्लंघन
(जी.एन.एस) ता. 22 मुंबई एलफिंस्टन हादसे के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100-150 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण और फेरीवालों को हटाया जाए। राज्य सरकार ने आदेश का पालन करते हुए बीएमसी की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन इसका असर सिर्फ दिन में है। रात होते ही स्थिति जस की तस हो जाती