सवा साल पहले हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा तथा 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा
डूंगरपुर (G.N.S)। सब्जी बेचने के लिए डूंगरपुर आई नाबालिग के साथ करीब सवा साल पहले हुए दुष्कर्म के आरोपी जीप चालक पवन को 20 साल की सजा सुनाई तथा 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। पोक्सो कोर्ट के जज एमआर सुथार ने आरोपी पवन को सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश कुमार जोशी ने पैरवी की। दरअसल वरदा थाना क्षेत्र निवासी परिवादी ने