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लखनऊ:सामूहिक विवाह योजना में अब 2 लाख आय वाले पात्र

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(जीएनएस) लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के लिये आवेदकों की अधिकतम आय सीमा दो लाख रूपये निर्धारित कर दी है, समाज कल्याण विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनानान्तर्गत आवेदकों की आय सीमा दो लाख रूपया वार्षिक कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब बेटियों के विवाह के लिये कुल 51000 हजार रूपये खर्च किये जाते हैं जिसमें
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