डकैती तथा महिला को धमकाने के मामले में युवक को मिला कठोर कारावास
(जी.एन.एस) ता. 02 ठाणे महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2016 के डकैती तथा महिला को धमकाने के मामले में 27 वर्षीय युवक को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. ठाणे के एडहॉक जिला न्यायाधीश आर एस पाटिल ( भोसले ) ने हामिद राशिद कुरैशी उर्फ अम्मू को सात साल की सजा सुनाने के अलावा उस पर एक हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.उसे