4 साल बाद गुड़िया को मिला इंसाफ, विक्रमादित्य ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल
(जी.एन.एस) ता. 19 शिमला बहुचर्चित गुडिय़ा मामले में दोषी नीलू चरानी को अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए बतौर जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को शिमला स्थित सी.बी.आई कोर्ट ने मामले से जुड़े तमाम रिकॉर्ड व साक्ष्यों के दृष्टिगत को सजा सुनाई। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच नीलू को अदालत में पेश किया गया। गत 28 अप्रैल को नीलू चरानी के खिलाफ अभियोग साबित