सरकारी भूमि से हटेंगे पांच बीघा से अधिक सेब बगीचे
(जी.एन.एस) ता. 09 शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पांच बीघा से अधिक सरकारी वन भूमि पर विकसित किए सेब के बगीचों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का जिम्मा पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम समिति, जिला परिषद के पदाधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व पुलिस प्रसाशन का है।