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ताज अरावली रिसोर्ट मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने उदयपुर कलेक्टर, होटल मालिक सहित 6 को नोटिस भेजा

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उदयपुर,(G.N.S)। उदयपुर शहर से नजदीक बूझड़ा गांव में बने ताज अरावली रिसोर्ट मामले में लगायी गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, उदयपुर कलेक्टर, नगर विकास प्रन्यास सचिव, प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, जल संसाधन विभाग और ताज अरावली (ईशान क्लब एण्ड होटल प्रा.लि. मुबंई) को नोटिस भेजा है। जनहित याचिका में बताए तथ्यों को लेकर हाईकोर्ट ने इनसे 21 दिन में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता
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