राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अपने गांव व क्षेत्र के लोगों को बताएं जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके- पूर्णिमा प्रांजल
(जीएनएस) लखनऊः ’राष्ट्रीय लोक अदालत’ आयोजित की जाएगी जिसमें वादकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निस्तारित होने योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की प्रभारी सचिव श्रीमती पूर्णिमा प्रांजल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग वसूली, आपराधिक समनीय मामले, 138 एन आई एक्ट के मामले, बिजली बिल, श्रम विवाद, एम0 ए0सी0टी0, वैवाहिक विवाद, अन्य सिविल मामले, राजस्व मामले, वेतन से सम्बन्धित, सेवा मामले