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लखनऊ:किसानों को धान बेचने से पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य

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लखनऊ। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को अपना धान बेचने से पूर्व पंजीकरण अनिवार्य होगा, ताकि उनकी भूमि, उसमें बोये गये धान व बैंक अकाउंट का सत्यापन समय किया जा सके एवं उनको क्रय केंद्रों पर धान विक्रय में असुविधा न हो। धान क्रय के 72 घंटे के अंदर, उनके खाते में धान का मूल्य पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त हो सके। धान क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री
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